Thu. Feb 12th, 2026

सुप्रीम फटकार:समाज के एक हिस्से को बदनाम नहीं कर सकते, पहले बदला हुआ नाम बताएं तभी ‘घूसखोर पंडित’ रिलीज होगी – Supreme Court Controversy Over Film Ghooskhor Pandat Notice Issued Producers Asked What Will Be New Name


सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के फिल्ममेकर नीरज पांडे को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे टाइटल का इस्तेमाल करके समाज के एक हिस्से को बदनाम नहीं कर सकते हैं। मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म ‘घूसखाेर पंडित’ की रिलीज पर रोक लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के नाम पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी।

नया नाम बताने के बाद ही रिलीज होगी फिल्म 

पीटीआई की खबर के अनुसार जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयान की बेंच ने फिल्म ‘घूसखाेर पंडित’ की एक याचिका पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा, ‘आप ऐसे टाइटल का इस्तेमाल करके समाज के एक हिस्से को बदनाम क्यों कर रहे हैं? यह नैतिकता और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। जब तक आप हमें बदला हुआ नाम नहीं बताते हैं। हम आपको फिल्म रिलीज नहीं करने देंगे।’ 

कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया कि ‘घूसखोर पंडित’ समाज के किसी भी वर्ग को नीचा नहीं दिखाती है। मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। 


Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *