दीपक सामल, भुवनेश्वर: ओडिशा की एक अदालत ने भारत में अवैध रूप से दाखिल होने वाले 9 बांग्लादेशी नागरिकों को बड़ी सजा सुनाई है. सब-डिवीजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इन सभी को 2 साल के कठोर कारावास की सजा दी है. यह ओडिशा में अपनी तरह का पहला मामला माना जा रहा है जहां अवैध घुसपैठियों को इस तरह औपचारिक रूप से सजा दी गई है. सजा पाने वालों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं.
भारी जुर्माने के साथ मिली जेल की सजा
विशेष अभियोजक रश्मिरंजन ब्रह्मा ने बताया कि जेल के साथ-साथ इन सभी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यदि कोई अपराधी जुर्माना देने में विफल रहता है तो उसे दो महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. इन सभी के खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. यह कानून भारत में अवैध रूप से रहने या वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर लागू होता है.
कैसे पकड़े गए ये विदेशी नागरिक?
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सजा पाने वालों की पहचान
कोर्ट ने जिन लोगों को सजा सुनाई है उनमें मोहम्मद हासिम (46), साजिब खान (24), अल्लाम शायका (41), मोहम्मद अजीम (40), दिलारा शेख (45), मोहम्मद सोहा तालुकदार (36), करीमा बेगम (25), मोनिरा बेगम (30) और सहाना बेगम (45) शामिल हैं. राज्य की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ रोकने के लिहाज से इस फैसले को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

