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Supreme Court:मणिपुर हिंसा मामले में कोर्ट ने सीबीआई से मांगी स्थिति रिपोर्ट, पुनर्वास पर दिए ये निर्देश – Supreme Court Directs Cbi To Submit Status Report And Provide Information In Manipur Violence Case


सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर में 2023 में हुई जातीय हिंसा के मामलों पर सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह जातीय हिंसा से जुटी 11 एफआईआर की जांच पर दो हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बजाय मणिपुर हाई कोर्ट या गुवाहाटी हाई कोर्ट को इन मामलों के ट्रायल और जांच की निगरानी करनी चाहिए। बेंच के अनुसार, मणिपुर हाई कोर्ट में अब नए चीफ जस्टिस आ चुके हैं, इसलिए वे स्थानीय हालात को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।

कोर्ट ने दिया निर्देश

कोर्ट ने केंद्र और मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि वे जस्टिस गीता मित्तल कमेटी की सिफारिशों को हर हाल में लागू करें। यह कमेटी पीड़ितों के पुनर्वास और उनके कल्याण के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी में तीन पूर्व महिला जज शामिल हैं, जो अब तक पीड़ितों की मदद के लिए कई रिपोर्ट सौंप चुकी हैं।

मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हजारों लोग बेघर हुए हैं और कई घायल हुए हैं। यह हिंसा तब भड़की थी जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था।

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सुनवाई के दौरान क्या बोले वकील?

सुनवाई के दौरान पीड़ित की तरफ से पेश हुईं वकील वृंदा ग्रोवर ने एक पीड़ित महिला का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि गैंगरेप की शिकार एक कुकी महिला की पिछले महीने सदमे और बीमारी से मौत हो गई। वकील ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने चार्जशीट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और मुख्य आरोपी भी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। उन्होंने जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस पर सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मणिपुर में अब हालात पहले से बेहतर और शांतिपूर्ण हैं।

26 फरवरी को अगली सुनवाई

चीफ जस्टिस ने कहा कि पीड़ितों को मुफ्त कानूनी मदद मिलनी चाहिए। अगर स्थानीय स्तर पर वकील उपलब्ध नहीं हैं, तो गुवाहाटी बार से वकील भेजे जा सकते हैं। वहीं, वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने शिकायत की कि उन्हें कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, जिससे पुनर्वास का काम धीमा पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ संवेदनशील जानकारी हो सकती है, इसलिए उसे सावधानी से साझा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 26 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल कमेटी का कार्यकाल भी 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है ताकि राहत कार्य जारी रह सके।

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